पैन-आधार कार्ड लिंकिंग नहीं करवाया तो झेलना पड़ेगा ये
पैन-आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि पहले 30 जून, 2018 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च, 2019 कर दी गई है।
पैन-आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि पहले 30 जून, 2018 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च, 2019 कर दी गई है।
सूत्रों का मानना है की-
अगर आपने नियत समय-सीमा के भीतर पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, तो इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा।
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